मध्य प्रदेश व्यापम घोटाला मामले में दो आरोपितों को सात-सात वर्ष का कठोर कारावास



राज्य की नवदुनिया प्रतिनिधि
भोपाल

विशेष न्यायाधीश नीति राज सिंह सिसोदिया ने शनिवार को व्यावसायिक परीक्षा मंडल के धोखाधड़ी, जालसाजी के प्रकरण में दो आरोपितों को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास और अर्थ दंड से दंडित किया है।

सीबीआइ के विशेष लोक अभियोजक सतीश दिनकर ने बताया कि व्यापम द्वारा वर्ष-2013 में मध्यप्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की थी, जिसमें परीक्षार्थी ओम प्रकाश त्यागी पुत्र परशुराम त्यागी के स्थान पर परीक्षा दिलाने के लिए दलाल सतीश जाटव ने प्रखर त्रिवेदी को पैसा देकर परीक्षा में शामिल कराया था। इसके फलस्वरूप ओम प्रकाश त्यागी परीक्षा में पास हुआ था।

ओम प्रकाश त्यागी व सतीश जाटव के मध्य परीक्षा पास कराने का सौदा सवा लाख रुपये में तय हुआ था। तय राशि का भुगतान कुछ नगद और कुछ बैंक के माध्यम से किया गया था। इस प्रकरण में दोनों आरोपित ओमप्रकाश त्यागी और सतीश जाटव को मूल्यवान प्रतिभूति के दस्तावेजों के कूटकरण, कूट रचित दस्तावेजों का बेईमानीपूर्वक असल के रूप में उपयोग में लाए जाने के दोषी पाए गए।

साथ ही छल और आपराधिक षड़यंत्र भी सिद्ध हुआ। अदालत ने दोनों आरोपितों को भारतीय दंड विधान की धारा 419, 420, 467, 471, 468 एवं 120 बी के तहत दंडित किया गया। इस मामले की विवेचना सीबीआइ के निरीक्षक शिरीष पावडे द्वारा की गई थी💥✍

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