राज्य की नवदुनिया प्रतिनिधि
सतना
जिले के रामपुर बघेलान तहसील में पूर्व में पदस्त रहे प्रभारी तहसील प्रदीप तिवारी द्वारा सूचना आयोग का खुले आम उलंघन करते हुए चाही गई जानकारी समय पर उपलब्ध नही कराये जाने को लेकर साथ ही प्रथम अपील पर जानकारी उपलब्ध कराने के लिए नियम विरुद्ध 3118रु लिए जाने को लेकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील में राज्य सूचना आयोग ने सुनवाई करते हुए 25000रु का शोकाज नोटिस जारी किया है
रामपुर बाघेलान:- अपीलार्थी सतीश शुक्ला संपादक रामपुर प्रहरी ने सूचना अधिकार अधिकारी आवेदन दिनांक 21/08/2018 को लोक सूचना अधिकारी कार्यालय तहसील रामपुर बाघेलान में स्वयं उपस्थित होकर सूचना के अधिकार आवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें इस आशय की जानकारी चाही गई थी कि रामपुर बघेलान तहसील कार्यालय में दिनांक 01 जून 2018 से 15 अगस्त 2018 के बीच बी.पी.एल सूची में जोड़े गए नामो व उन में लगे पटवारी प्रतिवेदनों की प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध कराए कराने का आवेदन दिया गया था लोक सूचना अधिकारी तत्कालीन प्रभारी तहसीलदार प्रदीप तिवारी ने जानकारी तय समय सीमा पर उपलब्ध नही कराई थी जिससे व्यथित होकर आवेदक ने प्रथम अपीलीय अधिकारी सूचना का अधिकार अनुविभागीय अधिकारी रामपुर बघेलान के समक्ष प्रथम अपील 13 नवंबर 2018 को प्रस्तुत की प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना अधिकारी को पत्र जारी कर समय पर जानकारी निशुल्क उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया बावजूद इसके लोक सूचना अधिकारी आवेदक को चाही गई जानकारी 01/02/2019 को उपलब्ध कराई गई साथ ही आवेदक से 25/1/2019 को कार्यालय में जानकारी में लगे खर्च 3118रु जमा कराया गया था जिसको लेकर प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्देश पर 20/09/2019 को जमा राशि वापस कराई गई जबकि 30 दिवस के बाद उक्त जानकारी आवेदन को निशुल्क दिया जाना चाहिए था जिसको लेकर आवेदक ने द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग भोपाल में दिनांक 05/10/ 2019 को प्रस्तुत किया जिसमें राज्य सूचना आयोग के सदस्य राहुल सिंह ने प्रकरण का सूक्ष्म अवलोकन किया और वीडियो कांफ्रेंसिंग में अभय पक्षों को सुनवाई 16/08/2021 को करते हुए तत्कालीन प्रभारी तहसीलदार प्रदीप तिवारी को राज्य सूचना 20 की शक्ति 7 की उपधारा 1 जिसमे गलत जानकारी देना आवेदक को गुमराह करना भ्रमित करना को लेकर आयोग के सदस्य राहुल सिंह ने प्रकरण का सूक्ष्म अवलोकन किया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अभय पक्षो को सुनवाई के अवसर दिया सुनवाई के पश्चात माननीय आयोग ने लोक सूचना अधिकारी तत्कालीन कार्यालय तहसीलदार रामपुर बाघेलान प्रदीप तिवारी को जानकारी प्रदान करने में दोषी पाया जिसके परिणाम स्वरूप राज्य सूचना आयोग ने लोक सूचना अधिकारी तत्कालीन प्रभारी तहसीलदार प्रदीप तिवारी को ₹25000 जुर्माना क्यों न किया जाए की नोटिस जारी की अगली सुनवाई 28/08/2021 को की जाएगी💥✍
0 Comments