पंकज पाराशर छतरपुर
बुंदेलखंड की वन संपदा को लेकर हाईकोर्ट जबलपुर ने केंद्र और राज्य सरकार को फटकार लगाई है l हाईकोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार और बिरला ग्रुप की सैंपल मॉर्निंग कंपनी व अन्य से पूछा कि छतरपुर जिले के बक्सवाहा में हीरा खनन के लिए पेड़ों की कटाई की अनुमति कैसे दी गई ? चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की बेच ने नोटिस जारी कर 3 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है l जबलपुर निवासी अधिवक्ता सुदीप कुमार सैनी ने न्यायालय को बताया कि छतरपुर जिले में बक्सवाहा जंगल के बीच दबे 50 करोड़ के हीरे हासिल करने के लिए ढाई लाख से अधिक पेड़ों को काटने की तैयारी कर ली गई है l हीरा के लिए रिपोर्ट तक बदली जा रही है, पहले के सर्वे में इस जंगल में जंगली प्रनी पाए जाते थे l वह अब नाराज बताए जा रहे हैं l इसको लेकर आंदोलन भी शुरू हो गया है l क्षेत्र की जनता बन प्राणियों के हित को देखते हु
ए पेड़ काटे जाने का विरोध कर रहे हैं l
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