जिला जनसम्पर्क कार्यालय, विदिशा
मध्यप्रदेश शासन
समाचार
’किसान मित्र की आयु अब न्यूनतम 25 वर्ष निर्धारित’
विदिशा, दिनांक 12 जून,2021
आत्मा योजना अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में कृषि मित्र का चयन किया जाना है। मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के प्रावधान अनुसार ग्रामीण स्तर पर कृषक एवं प्रसार तंत्र के बीच जीवन्त संबंध स्थापित करने की दृष्टि से दो आबाद ग्राम पर एक कृषक मित्र का चयन किए जाने के निर्देश जारी किए गए थे। जारी निर्देशानुसार कृषक मित्र की आयु 40 वर्ष या इससे अधिक चाही गई थी। जिसमें संशोधन कर अब किसान मित्र की न्यूनतम आयु 25 वर्ष कर दी गई है। शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।
परियोजना संचालक आत्मा किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने बताया कि पात्रतानुसार आवेदनकर्ता कृषक आवेदन फार्म निहित शर्तो के अनुरूप पूर्ण कर आगामी आयोजित ग्राम सभा में चर्चा के लिए प्रस्तुत करेंगे। ग्राम सभा से हुई चर्चा के आधार पर पात्र किसान मित्र का चयन जिला स्तर पर परियोजना संचालक आत्मा द्वारा परीक्षण कर अंनतिम सूची तैयार कर कलेक्टर की अध्यक्षता में आत्मा गवर्निंग बोर्ड एवं प्रभारी मंत्री से अनुमोदन प्राप्त कर अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी। अधिक जानकारी एवं आवेदन फार्म के लिए कृषक विकासखण्ड स्तर पर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, ब्लॉक तकनीकी प्रबंधक परियोजना आत्मा से सम्पर्क कर सकते है। क्रमांक 87/अहरवाल
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’मानक स्तर का खाद बीज खरीदने की कृषकों को सलाह’
विदिशा, दिनांक 12 जून,2021
संयुक्त संचालक कृषि द्वारा जिले के समस्त कृषकों से अपील की गई है कि वे सहकारी समितियों विपणन केन्द्रों, निजी विक्रेताओं से उर्वरक,कीटनाशक,बीज खरीदते समय यूरिया, डीएपी एवं सुपर फास्फेट उर्वरक बैग,बीज एवं कीटनाशक की अच्छी तरह से जांच-परख करने के बाद ही क्रय करें। क्रय किये गये उर्वरक,कीटनाशक एवं बीज का पक्का बिल दुकानदार से प्राप्त करें। बिल में दर्शाई गई कीमत से अधिक भुगतान न करें। बिना लायसेंस की दुकानों से कोई भी सामग्री क्रय नही करें। पंजीकृत उवर्रक,कीटनाशक एवं बीज विक्रेताओं से ही कृषि आदान सामग्री खरींदे। यदि कृषि आदान सामग्री की गुणवत्ता के संबंध में किसी भी प्रकार की शंका होती है अथवा दुकानदार निर्धारित कीमत से अधिक कीमत मांगता है तो किसान भाई निडर होकर बिना किसी संकोच के अपने विकासखंड अंतर्गत आने वाले कृषि विभाग के अधिकारी से सम्पर्क कर सूचित कर सकते है । क्रमांक 88/अहरवाल
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’नेशनल लोक अदालत 10 जुलाई को’
विदिशा, दिनांक 12 जून,2021
मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला एवं तहसील न्यायालयों में 10 जुलाई को नेशनल लोक अदालत आयोजित होगी। जिला विधिक सहायता अधिकारी ने जानकारी दी कि 08 मई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत अब 10 जुलाई 2021 को आयोजित की जाएगी। क्रमांक 89/अहरवाल
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’ईसीआर जमा करने के लिये सदस्य का आधार यू.ए.एन. से लिंक होना आवश्यक’
विदिशा, दिनांक 12 जून,2021
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को निरंतर बेहतर सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से संगठन द्वारा आधार केवायसी अपडेट करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के साथ ही अनिवार्य किया गया है। अब एक जून 2021 से सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 142 के लागू होने के परिणामस्वरूप केवल उन्हीं सदस्यों के संबंध में ई.सी.आर. जमा हो सकेगी जिनके आधार नम्बर यू.ए.एन. से सीड़ और सत्यापित हैं। सभी भविष्य निधि अंशदायी सदस्यों के संबंध में आधार सीडिंग करें ताकि वे ई.पी.एफ.ओ. की निर्बाध सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकें और भविष्य में किसी भी असुविधा से बच सकें। भविष्य निधि सदस्य मेम्बर पोर्टल लॉगिन और उमंग एप पर उपलब्ध ऑनलाइन केवायसी सुविधा के माध्यम से भी सीधे अपने आधार को सीड कर सकते हैं।
क्रमांक 90/अहरवाल
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