Maharashtra Lockdown Updates:
सभी दुकानें सिर्फ 4 बजे तक खुली रहेंगी, शाम 5 बजे के बाद बेवजह बाहर घूमने पर पाबंदी
मुंबई(महाराष्ट्र)
कोरोना की तीसरी लहर के डर और डेल्टा प्लस वेरिएंट के कहर की आशंकाओं को देखते हुए आज से महाराष्ट्र में प्रतिबंध और नियम और कड़े कर दिए गए हैं.दुकानें सिर्फ़ 4 बजे तक ही खुली रहेंगी. शाम 5 बजे के बाद बिना वजह घूमने-फिरने पर पाबंदी होगी.नियम तोड़ने पर जुर्माना वसूल किया जाएगा. राज्य सरकार के आदेशों का पालन कठोरता से किए जाने के निर्देश सभी अधिकारियों को दे दिए गए हैं.कोरोना संक्रमण में कमी को देखते हुए जून के पहले हफ्ते से प्रतिबंधों और नियमों में धीरे-धीरे ढील दी जा रही थी. रास्तों पर बढ़ने लगी भीड़, लोगों द्वारा किया जाने लगा नियमों का उल्लंघन, म्यूटेशन (रूप बदलने वाले) वाले वायरस से संक्रमित मरीजों के मिलने की वजह से राज्य सरकार ने नियमों को फिर से कड़े किए जाने का निर्णय ले लिया. इस बारे में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज खुद कारण बताया.
सिर्फ तीसरी लहर की आशंका नहीं, दूसरी लहर भी लौटने का डर- उद्धव ठाकरे
आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बताया कि दूसरी लहर में डेल्टा वेरिएंट ने तबाही मचाई. अब कहा जा रहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट तबाही मचा सकता है. यानी दूसरी लहर गई नहीं है. भीड़ बढ़ती रही तो तीसरी लहर की बात छोड़िए, दूसरी लहर एक बार फिर कहर बरपा सकती है. मुख्यमंत्री आज बांद्रा के कलानगर इलाके के एक फ्लाइ ओवर के उद्घाटन के कार्यक्रम में बोल रहे थे.
कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं और डेल्टा प्लस वेरिएंट के खतरों को देखते हुए राज्य के कोरोना टास्क फोर्स ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सलाह दी कि सावधानियों के तहत प्रतिबंधों में ढील देने की बजाए इन्हें और कठोर किया जाना ज़रूरी है.
दुकानें सिर्फ़ 7 से 4 बजे तक खुलेंगी, शनिवार- रविवार बंद रहेंगी
आज से जो नए नियम और प्रतिबंध लागू हुए हैं उनके मुताबिक अब से सभी दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगी. अत्यावश्यक सेवाओं की दुकानों को छोड़ कर बाकी दुकानें शनिवर और रविवार बंद रहेंगी. शाम 5 बजे के बाद कर्फ्यू (संचारबंदी) के नियम लागू होंगे. यानी बिना वजह घुमने-फिरने पर पाबंदी होगी. रेस्टॉरेंट, जिम, सलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर भी शाम 4 बजे तक ही खुलेंगे. विवाह सामारोहों में सिर्फ 50 लोग शामिल हो सकेंगे, अंतिम संस्कार में 20 लोगों को शामिल होने की इजाज़त है. पर्यटन और तीर्थ स्थानों पर भी बंदी लागू है.कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना वसूल किया जाएगा.
नियम तोड़ने पर जुर्माना देना होगा
कोरोना के नियमों को भंग करने पर जुर्माना वसूलने की कार्रवाई पहली बार शुरू की गई है. नियमों को अधिक कठोर करने का अधिकार पालिका आयुक्त और जिलाधिकारियों को दिया गया है. लेकिन नियमों में ढिलाई देना आसान नहीं होगा. ढिलाई देने का निर्णय लेते वक्त पिछले एक हफ्ते की बजाए दो हफ्तों का कोरोना संक्रमण का रिकॉर्ड कम नज़र आया, तभी ढिलाई के बारे में सोचा जा सकता है.
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